
किराया चुकाने का वादा कर फंसी केजरीवाल सरकार, हाई कोर्ट ने कहा- 6 हफ्ते में लें फैसला
ABP News
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि उसे घर का किराया ना चुका पाने वाले लोगों का किराया भरने की नीति बनानी चाहिए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि उसे घर का किराया चुका पाने में असमर्थ लोगों का किराया भरने की नीति बनानी चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि 29 मार्च 2020 को सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेंस कर मकान मालिकों से कहा था कि वह असमर्थ लोगों से किराया न वसूलें. उनके बदले सरकार किराया देगी. सीएम जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का वक्तव्य एक वादा है, जिसे कानूनी तौर पर लागू करना चाहिए. ऐसे वचन को बिना किसी उचित कारण के नहीं तोड़ा जाना चाहिए. इस मसले पर कई किराएदार और मकान मालिक हाई कोर्ट आए थे. उनका कहना था कि लोग कोरोना लॉकडाउन के चलते किराया भरने में असमर्थ हैं. लेकिन दिल्ली सरकार अपनी घोषणा का पालन नहीं कर रही.More Related News

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