कानपुर: कोर्ट ने खारिज कर दी इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी, वकील ने कही ये बात
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यूपी के कानपुर में (Kanpur-based businessman Piyush Jain) इत्र कारोबारी पीयूष जैन की जमानत अर्जी (bail application) को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) के वकील ने दलील दी थी कि बरामद नकदी का अभी तक कोई स्रोत पता नहीं चल सका है.
कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन (Kanpur-based businessman Piyush Jain) को आज अदालत (bail application) ने जमानत देने से इनकार कर दिया. पीयूष जैन को 27 दिसंबर को डीजीजीआई टीम ने घर में 197 करोड़ की रकम छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया था. उस समय से अब तक पीयूष जैन जेल में बंद है. गिरफ्तारी के 66 दिन बाद पीयूष जैन के बड़े बेटे प्रत्यूष जैन ने अपने वकील चिन्मय पाठक के माध्यम से जमानत की अर्जी लगाई थी.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.