
कश्मीर में ड्रग तस्करों पर एक्शन, श्रीनगर पुलिस ने 50 लाख की संपत्ति कुर्क की
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श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की. यह संपत्ति कुख्यात नशा तस्कर वसीम अहमद बफंदा की बताई जा रही है, जो युवाओं को टारगेट बनाता था. जांच में पाया गया कि मकान नशे की कमाई से खरीदा गया था. पुलिस ने नागरिकों से नशा मुक्त समाज बनाने में सहयोग की अपील की.
श्रीनगर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए करीब 50 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है. यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस (NDPS) एक्ट के तहत की गई है.
कुर्क की गई संपत्ति एक सिंगल स्टोरी रिहायशी मकान है, जो 5 मरला और 68 वर्ग फुट जमीन पर बना है. यह संपत्ति बटमालू के वसीम अहमद बफंदा की है. इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है.
यह कार्रवाई पुलिस स्टेशन जदीबल में दर्ज एफआईआर नंबर 1/2025, धारा 8/21, 29 NDPS एक्ट से संबंधित है. आरोपी वसीम अहमद बफंदा कुख्यात नशा तस्कर है और युवाओं को निशाना बनाकर नशा बेचता रहा है. जांच में सामने आया कि यह संपत्ति नशे की कमाई से खरीदी गई थी.
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कानूनी प्रक्रिया के तहत NDPS एक्ट की धारा 68-E और 68-F का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने यह संपत्ति जब्त की. अब इसे बेचा, गिरवी रखा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जब तक सक्षम प्राधिकरण से अनुमति न मिले.
नशे के कारोबारियों की आर्थिक कमर तोड़ने पर जोर

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