कर्नाटक में भाजपा सरकार ने विदेशी कंपनियों की लॉबिंग के बाद श्रम क़ानूनों को बदला: रिपोर्ट
The Wire
एक रिपोर्ट के मुताबिक, फॉक्सकॉन और ऐप्पल सहित भारतीय उद्योग लॉबी समूहों और विदेशी कंपनियों के ‘बहुत सारे इनपुट’ के बाद कर्नाटक सरकार ने अपने श्रम क़ानून में संशोधन किया है. संशोधन करने से पहले किसी भी श्रमिक समूह या ट्रेड यूनियन से परामर्श किया गया था या नहीं, इसका कोई उल्लेख नहीं है.
नई दिल्ली: एप्पल फोन बनाने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा की गई लॉबिंग से कर्नाटक में भाजपा की राज्य सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए गए हैं. इस संबंध में द फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है.
विदेशी कंपनी द्वारा की गई सफल लॉबिंग का मतलब है कि राज्य में दो शिफ्ट में उत्पादन हो सकता है, जैसा कि कंपनी चीन में अपनी मुख्य विनिर्माण में इकाई में करती है.
कर्नाटक राज्य विधानसभा ने बीते 1 मार्च को एक श्रम कानून पारित किया, जो 12 घंटे की शिफ्ट में उत्पादन की अनुमति देता है और महिलाओं को भी रात में काम करने की अनुमति देता है.
अन्य परिवर्तनों के बीच इसने तीन दिन की छुट्टी लेने से पहले लगातार चार दिनों तक एक कर्मचारी के वैध काम के घंटों को नौ से बढ़ाकर 12 कर दिया है. स्वीकार्य ओवरटाइम घंटे तीन महीने की अवधि में 75 से बढ़ाकर 145 कर दिए गए हैं, लेकिन अधिकतम काम के घंटों की सीमा 48 घंटे प्रति सप्ताह तय की गई है.