कर्नाटक: टेंशन और विवाद के बीच हुबली के ईदगाह मैदान में गणपति की स्थापना, HC ने एक दिन पहले दी थी अनुमति
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कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को हुबली हे ईदगाह मैदान में गणपति की स्थापना कर दी गई है. हाई कोर्ट ने देर रात सुनवाई के दौरान गणेश चतुर्थी के जश्न की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को हुबली हे ईदगाह मैदान में गणपति की स्थापना कर दी गई है. हाई कोर्ट ने देर रात सुनवाई के दौरान गणेश चतुर्थी के जश्न की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि ईदगाह वाली जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है. सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि वो प्रॉपर्टी विवादित है, लेकिन हाई कोर्ट इसे नकार दिया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में आज ही इस मामले पर सुनवाई हुई. शीर्ष कोर्ट ने दो पक्षों की ओर से यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था. साथ ही मामले के पक्षों को विवाद निवारण के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था. इसके बाद देर रात हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया.
मालिकाना हक की लड़ाई
सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने मालिकाना हक को लेकर अपनी दलीलें रखी थीं. सिब्बल ने SC के एक पुराने फैसले को उद्धृत करते हुए कहा कि HC की सिंगल जज बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था. लेकिन खंडपीठ ने गणेश पूजा के लिए इजाजत दे दी. यह तो पिछले 200 साल से वक़्फ़ की सम्पत्ति है. यहां किसी और धर्म के फंक्शन की इजाज़त नहीं दी जा सकती. सिब्बल ने कहा था कि 1831 से यह मैदान हमारी मिल्कियत है. ये वक्फ के कब्जे में है. आज 2022 में अचानक वहां धार्मिक आयोजन की इजाजत दे दी गई. क्योंकि अगले साल चुनाव है. वैसे कपिल सिब्बल के अलावा दुष्यंत दवे ने भी वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ जरूरी दलीलें रखी थीं.
सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें रखी गईं?
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मौसम विभाग के मुताबिक, आज यानी 10 जून से 13 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार और झारखंड के अलग-अलग स्थानों पर लू का दौर जारी रहने की आशंका है. वहीं कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और इन स्थानों पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.