कंपनियों को करना होगा क्रिप्टोकरंसी में लेनदेन का खुलासा
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क्रिप्टोकरंसी में लेनदेन करने वाली कंपनियों को अब सभी लेनदेन का खुलासा करना होगा. सरकार ने क्रिप्टोकरंसी के लेनदेन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह अनिवार्य कर दिया है.
क्रिप्टोकरंसी में लेनदेन करने वाली कंपनियों को अब सभी लेनदेन का खुलासा करना होगा. सरकार ने क्रिप्टोकरंसी के लेनदेन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से यह अनिवार्य कर दिया है. गौरतलब है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही क्रिप्टोकरंसी पर सरकार का रुख साफ करते हुए यह कह चुकी हैं कि देश में सभी तरह की क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून में ऑडिट, ऑडिटर और खातों से संबंधित विभिन्न नियमों में संशोधन किया है. कंपनी कानून-2013 की अनुसूची तीन में बदलाव के अलावा खुलासा अनिवार्यताओं को बढ़ाया गया है. इसमें क्रिप्टोकरेंसी में कंपनी के लेनदेन का ब्योरा भी शामिल है.More Related News
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