
Bank Locker Rule: बैंक लॉकर से सामान गायब... तो Bank लेगा जिम्मेदारी या करेगा इनकार? जानिए नियम
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Bank Locker Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर के लिए तमाम तरह के नियम तय किए हुए हैं, जिनमें किस स्थिति में ग्राहकों को कितना मुआवजा मिलता है और कहां बैंक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है.
क्या आप भी अपने जेवर या अन्य कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं, अगर हां, तो फिर ये खबर आपके लिए खास है. दरअसल, हाल ही में पश्चिमी दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में स्थित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा में महिला के लॉकर से सोना चोरी होने का मामला सामने आने के बाद इसकी सेफ्टी पर सवाल उठने लगे. तो जान लेते हैं कि अगर Bank Locker में रखे जेवर गायब हो जाएं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, लॉकर में रखीं चीजों की क्या बैंक गारंटी लेता है? अगर बैंक में रखीं चीजें चोरी हो जाती हैं, तो फिर क्या होगा? इसके लिए RBI Bank Locker Rule जानना जरूरी है...
लॉकर में रखा सोना और ज्वैलरी गायब आमतौर पर लोग घर पर रखने में खतरा और बैंक लॉकर (Bank Locker) में ये कीमती चीजें सुरक्षित रहेंगी, ऐसा सोचकर इसे लेते हैं. लेकिन, Bank Locker से जुड़ा ताजा मामला नई दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच का है, जिसमें सास-बहू दोनों अपने जॉइंट लॉकर को खोलने पहुंची और उसमें रखा सोना और अन्य ज्वैलरी गायब पाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके टूटने या जबर्दस्ती खोले जाने के सबूत नहीं मिले. इस तरह की घटनाओं से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सही में बैंक लॉकर सुरक्षित है?
जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता बैंक RBI की गाइडलाइंस को देखें, तो साफ किया गया है कि किसी ग्राहक को नुकसान होने की स्थिति में अब बैंक शर्तों का हवाला देकर मुकरा नहीं सकेगा, ताकि ग्राहक की पूरी भरपाई हो सकेगी. RBI Rule के मुताबिक, बैंकों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके द्वारा कराए गए लॉकर एग्रीमेंट में कोई अनुचित शर्त तो शामिल नहीं हैं, जिससे ग्राहकों को नुकसान हो.
ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के तमाम मामलों में देखने को मिलता रहा है कि बैंक एग्रीमेंट के शर्तों का हवाला देते हुए किनारा कर लेते हैं. लेकिन ग्राहकों को राहत देने के लिए RBI ने नियमों को सख्त किया है, बैंक की लापरवाही से ग्राहक को हुए नुकसान पर बैंक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला ना झाड़ सके. गाइडलाइंस के मुताबिक, लापरवाही के चलते लॉकर में रखे सामान के किसी भी नुकसान के मामले में बैंक भुगतान करने के पात्र होंगे.
कहां बैंक जिम्मेदार, कहां नहीं? RBI के नियमों के मुताबिक, लॉकर में रखे सामान के नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार होंगे. हालांकि, ध्यान रहे कि आग, चोरी, डकैती, इमारत ढहने जैसे मामले में हुए आर्थिक नुकसान का ही वहन बैंक करेगा. क्योंकि ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें होने से बैंक रोका जा सकता है. वहीं अगर भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से कोई क्षति होती है, तो फिर ऐसे मामलों में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, यानी पूरा का पूरा नुकसान ग्राहक का होता है.

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