
ऑफिस के बाद भी मैसेज पर देने पड़े रिप्लाई, कंपनी के खिलाफ कोर्ट गई लड़की, हर्जाने में मिली इतनी रकम
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ओवर टाइम काम कराना बेशक आज के वक्त में एक आम बात बन गई है, लेकिन इससे कर्मचारियों की निजी जिंदगी लगभग तबाह हो जाती है. एक महिला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई. उसे मामले में कोर्ट में जीत मिली है.
ओवर टाइम करने के मामले दुनिया के तमाम देशों में बढ़ रहे हैं. कई लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, जबकि कई नौकरी जाने के खौफ में शांत रह जाते हैं. मगर एक महिला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उसे इस केस में जीत भी मिली.
अब उसे बाकायदा कंपनी की तरफ से हर्जाने के तौर पर अच्छी खासी रकम दी गई है. ये मामला चीन का है. यहां एक महिला आईटी कंपनी में काम कर रही थी. जहां दफ्तर के घंटों के बाहर भी मैसेज के जवाब देने पड़ रहे थे. इससे उसके निजी जीवन में काफी खलल पड़ रहा था. मामला कोर्ट तक जा पहुंचा.
हर्जाने के तौर पर इतनी रकम मिली
वियॉन की रिपोर्ट के अनुसार, चीन के स्थानीय कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आईटी कंपनी महिला को हर्जाने के लिए 30,000 युआन (करीब 3.55 लाख रुपये) देगी. महिला ने दावा किया था कि उसने एक साल के भीतर 2000 घंटों से अधिक काम किया है.
इसमें से अधिकतर वक्त मैसेज के जवाब देने में बीता. कोर्ट ने महिला कर्मी के पक्ष में फैसला सुनाया और कंपनी को आदेश दिया कि वह इसकी भरपाई करे. ली नाम की महिला के पक्ष में कोर्ट के फैसले को चीन के वर्किंग क्लास के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है. चीन में श्रम कानूनों का पालन काफी कम ही होता है और कर्मचारी शोषण के शिकार होते हैं.
मजबूर कर देती हैं कंपनियां

देश में IAS अधिकारियों की कुल 1,300 पदों पर भारी कमी है, जिससे प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. संसदीय समिति ने 25% रिक्त पदों को तुरंत भरने, डेटा आधारित भर्ती प्रक्रिया अपनाने और अफसरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए वेलफेयर प्लान लागू करने की सिफारिश की है. उत्तर प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में कमी सबसे ज्यादा है.

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