एल्गार परिषद मामला: अदालत ने आनंद तेलतुम्बड़े की अंतरिम ज़मानत याचिका खारिज़ की
The Wire
लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े ने पिछले महीने सुरक्षाबलों के साथ एक मुठभेड़ में उनके भाई मिलिंद तेलतुम्बड़े की मौत के बाद अपनी 90 वर्षीय मां से मिलने के लिए ज़मानत दिए जाने का अनुरोध किया था.
मुंबई: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले के एक आरोपी कार्यकर्ता आनंद तेलतुम्बड़े को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया.
आनंद ने पिछले महीने सुरक्षा बलों के साथ एक मुठभेड़ में अपने भाई मिलिंद तेलतुम्बड़े की मौत के बाद अपनी मां से मिलने के लिए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था.
आनंद अप्रैल 2020 में एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तारी के बाद से नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर तेलतुम्बड़े ने आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद एनआईए ने उन्हें 14 अप्रैल को गिरफ्तार किया था.
विशेष अदालत के न्यायाधीश डीई कोठालीकर ने उनकी अस्थायी जमानत अर्जी खारिज कर दी.