उत्तर प्रदेशः धर्मांतरण के आरोपियों पर एनएसए के तहत मामला दर्ज होगा
The Wire
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के एटीएस और पुलिस को धर्मांतरण के आरोपियों के वित्तीय लेनदेन की जांच करने और संपत्ति ज़ब्त करने के निर्देश दिए हैं.
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) और पुलिस को निर्देश दिया कि वह धर्मांतरण में शामिल लोगों की पहचान कर उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और उत्तर प्रदेश गुंडा एवं असामाजिक गतिविधियां (निषेध) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने को कहा है. एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने कथित तौर पर एक हजार से अधिक लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण कराने के लिए दो लोगों को गिरफ्तार किया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने पुलिस को आरोपी के वित्तीय लेनदेन की जांच करने और उनकी संपत्ति जब्त करने के निर्देश भी दिए. एटीएस ने सोमवार को मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी और मोहम्मद उमर गौतम को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया था. उन पर और उनके सहयोगियों पर इस्लामिक देवाह सेंटर (आईडीसी) का संचालन करने का आरोप है.More Related News