इस राज्य में पुरानी कार का नंबर ही नई गाड़ी पर भी रख सकते हैं, ये है नियम
ABP News
Vehicle Registration Number: आमतौर पर जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नया ही होता है. पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने वाहन के साथ ही खत्म हो जाता है.
Vehicle Registration Number Transfer: आमतौर पर जब आप कोई नया वाहन खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नया ही होता है. पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर पुराने वाहन के साथ ही खत्म हो जाता है. लेकिन, अब गुजरात में नई पॉलिसी लाई गई है, जिसके अनुसार अगर आप अपने पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर ही नए वाहन पर जारी रखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकेंगे. आप पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर को नए वाहन पर ट्रांसफर करा सकते हैं.
हाल ही में गुजरात सरकार इससे संबंधित नियम लेकर आई है. इसके तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन पर यूज किया जा सकता है. हालांकि, इससे पहले दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह नियम लाया जा चुका है. इसके बाद अब गुजरात सरकार भी ऐसा नियम लेकर आई है. राज्य के परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी ने सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी दी है.