
इमरान खान तोशाखाना केस में दोषी करार, 5 साल नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, इस्लामाबाद पुलिस ने किया अरेस्ट
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पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है.
पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान (70 साल) की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान को 3 साल जेल की सजा सुनाई है. एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इमरान की पार्टी PTI ने दावा किया है कि इमरान को उनके जमां पार्क स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट के फैसले के बाद इमरान के राजनीतिक करियर पर संकट आ गया है. वो अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था. इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में माहौल गरमा सकता है.
जियो न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार, जमान पार्क स्थित इमरान खान के आवास पर भारी सुरक्षा तैनात की गई है. जमान पार्क रोड पर यातायात रोक दिया गया है. किसी भी सभा की अनुमति नहीं है. प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाएगा.
इससे पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना मामले में राहत की मांग करने वाली इमरान खान की याचिका खारिज कर दी थी. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी प्रमुख इमरान पर तोशाखाना से अपने पास रखे उपहारों का विवरण 'जानबूझकर छिपाने' का आरोप लगा था. ट्रायल कोर्ट ने आरोप साबित होने के बाद फैसला सुनाया.
इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट द्वारा मामले में राहत से इनकार किए जाने के बाद इमरान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. वहां से भी राहत नहीं मिली थी. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था. मई में ट्रायल कोर्ट ने मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था.
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