
'आप कर क्या रहे हैं?', SIR पर सियासी दलों की चुप्पी देख सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी
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सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है. अदालत ने सवाल उठाया कि बीएलए (बूथ स्तर एजेंट) नियुक्त करने के बाद वे क्या कर रहे हैं और लोगों तथा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है. कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए.
बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निर्वाचन आयोग ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां SIR प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शोर शराबा मचा रही हैं उन्होंने आयोग की टीम के सामने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है. जबकि राजनीतिक दलों के एक लाख 61 हजार बूथ लेवल एजेंट हैं. एक बीएलए एक दिन में दस तक आपत्ति या सुझाव का सत्यापन कर दाखिल कर सकता है. उसे समय की कोई दिक्कत या कमी नहीं हैं. जबकि दो लाख 63 हजार नए वोटर ने एक अगस्त के बाद वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेशन की अर्जी दाखिल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है. अदालत ने सवाल उठाया कि बीएलए (बूथ स्तर एजेंट) नियुक्त करने के बाद वे क्या कर रहे हैं और लोगों तथा स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच इतनी दूरी क्यों है. कोर्ट ने साफ कहा कि राजनीतिक दलों को मतदाताओं की मदद के लिए आगे आना चाहिए.
चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर प्रकाशित की सूची
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष निर्वाचन आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कई अहम दलीलें रखीं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह उन 65 लाख लोगों की सूची जारी करें जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं. आयोग को लिस्ट में यह भी बताना था कि आखिर उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न करने की वजह क्या है.
निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया गया गया है और ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल न होने वाले लगभग 65 लाख लोगों की बूथवार सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है.
65 लाख लोग डिजिटल रूप से हासिल कर सकते हैं जानकारी

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