असमः हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फॉरेन ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित महिला को नागरिकता दी
The Wire
19 सितंबर 2017 को फॉरेन ट्रिब्यूनल-6 ने असम में कछार ज़िले के सोनाई के मोहनखल गांव की 23 वर्षीय सेफाली रानी दास को सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के बाद विदेशी घोषित कर दिया था. महिला के हाईकोर्ट का रुख़ करने के बाद उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का एक और मौका दिया गया था.
गुवाहाटीः असम में एक महिला को 2017 में विदेशी घोषित करने के मामले में गौहाटी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सिलचर जिले में एक अन्य फॉरेन ट्रिब्यूनल ने बीते हफ्ते आदेश पारित कर उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 सितंबर 2017 को फॉरेन ट्रिब्यूनल-6 ने कछार जिले के सोनाई के मोहनखल गांव की 23 वर्षीय महिला सेफाली रानी दास को सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने के बाद विदेशी घोषित कर दिया था.
जब महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की तो अदालत ने जुलाई 2021 में इस आदेश को रद्द कर दिया और महिला को सिलचर ट्रिब्यूनल के समक्ष यह सिद्ध करने का एक और मौका दिया कि वह भारतीय नागरिक हैं.
बीते मंगलवार को ट्रिब्यूनल में मामले की दोबारा सुनवाई हुई और महिला द्वारा पेश किए गए पुख्ता, विश्वसनीय और स्वीकार्य सबूतों के आधार पर यह घोषित किया कि दास भारतीय नागरिक हैं.