अयोध्या में दलित भूमि का ट्रस्ट को हस्तांतरण ग़ैरक़ानूनी: रेवेन्यू कोर्ट
The Wire
अयोध्या की राजस्व अदालत ने साल 1996 में दलित भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट को हस्तांतरित किए जाने की प्रक्रिया को अवैध बताते हुए उक्त ज़मीन को राज्य सरकार को सौंप दिया है.
नई दिल्ली: अयोध्या की सहायक रिकॉर्ड अधिकारी (एआरओ) अदालत ने 22 अगस्त, 1996 को लगभग 21 बीघा (52,000 वर्ग मीटर) दलित भूमि को महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट (एमआरवीटी) को हस्तांतरित करने के सरकारी आदेश को अवैध घोषित कर दिया है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने अब जमीन को सभी तरह के आदेशों से मुक्त करते हुए इसका स्वामित्व राज्य सरकार को सौंप दिया है.
हालांकि, कोर्ट ने ट्रस्ट के खिलाफ किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की है क्योंकि इसमें कोई जालसाजी नहीं हुई थी.
एआरओ अदालत का फैसला इस अख़बार के अयोध्या में स्थानीय विधायकों, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदार और राजस्व अधिकारियों के परिजनों ने द्वारा जमीन खरीद को लेकर रिपोर्ट प्रकाशित करने के पांच दिन बाद आया था.