
अब इस तारीख से ट्रंप नहीं कर पाएंगे ‘जबरन वसूली’, कोर्ट दे चुका है यूएस प्रसिडेंट को बड़ा झटका
ABP News
Trump Tariffs: ट्रंप के टैरिफ पर रोक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद उन्होंने 15 प्रतिशत का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है.
Tariffs in Trouble: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को Supreme Court of the United States से बड़ा झटका मिलने और उनके टैरिफ फैसले को अवैध करार दिए जाने के तीन दिन बाद अमेरिकी कस्टम विभाग ने अहम घोषणा की है. U.S. Customs and Border Protection (CBP) ने कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत बढ़ी हुई टैरिफ दरों का कलेक्शन मंगलवार सुबह 12:01 बजे (स्थानीय समय) से रोक दिया जाएगा.
ट्रंप को बड़ा झटका
ट्रंप के टैरिफ पर रोक सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ आदेश पर रोक लगाए जाने के बाद उन्होंने 15 प्रतिशत का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. हालांकि, पहले के IEEPA आदेश के तहत लगाए गए शुल्क अब समाप्त कर दिए जाएंगे. समाचार एजेंसी Reuters के मुताबिक, कार्गो सिस्टम्स मैसेजिंग सर्विस (CSMS) के जरिए जारी नोटिस में कहा गया है कि मंगलवार से उन टैरिफ को हटाया जाएगा, जो राष्ट्रपति के पहले के IEEPA आदेश के तहत लागू किए गए थे.
रिफंड पर स्थिति साफ नहीं CBP ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद पोर्ट एंट्री प्वाइंट्स पर कई दिनों तक टैरिफ वसूली क्यों जारी रही. साथ ही यह भी साफ नहीं किया गया है कि आयातकों को पहले से वसूला गया शुल्क वापस (रिफंड) किया जाएगा या नहीं.

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