'अपने इलाके में भी कराएं बुलडोजर की कार्रवाई', बीजेपी नेता का ईस्ट और साउथ मेयर को पत्र
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दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ईस्ट और साउथ मेयर को पत्र लिखा है. मांग की गई है कि वे अपने इलाकों में भी बुलडोजर कार्रवाई करवाएं. जोर देकर कहा गया है कि बड़ी संख्या में वहां रोहिंग्या बांग्लादेशी बस गए हैं.
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल अभी थमा भी नही था कि अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ईस्ट और साउथ मेयर को भी पत्र लिख डाला है. मांग की गई है कि उनके इलाकों में भी अब बुलडोजर कार्रवाई की जाए.
आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अतिक्रमण बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा किया गया है. पिछले 8 सालों में तो ये अतिक्रमण कुछ ज्यादा ही हुआ है. इन घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है. अब समय आ गया है कि उनकी पहचान की जाए और फिर वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए. आदेश गुप्ता ने जोर देकर कहा कि वोट बैंक राजनीति की वजह से कुछ दलों ने इन लोगों को यहां पर बसने का मौका दिया है.
एक गैंग जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों की संपत्ति बचाने में जुटी है: आदेश गुप्ता
वे कहते हैं कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद एक गैंग आरोपियों की संपत्ति को बचाने में लगी हुई है. ये वहीं गैंग है जो पिछले 60 साल से जाति-धर्म के नाम पर इन लोगों को संरक्षण दे रही है. सुप्रीम कोर्ट में जो वकील रोहिंग्याओं की पैरवी भी कर रहे हैं, वो वहीं हैं जिन्होंने एक समय राम मंदिर बनने का विरोध किया था. आदेश गुप्ता की माने तो ऐसे तमाम संगठनों का समर्थन आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में मिलता है.
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब क्योंकि दंगा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसे में पूरा विपक्ष इस एक मुद्दे पर एकजुट होने का प्रयास कर रहा है. आदेश गुप्ता आगे कहते हैं कि ये हर कोई जानता है कि इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को किसने बसने का मौका दिया है. पहले जो काम कांग्रेस करती थी, अब वो भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है. इन लोगों ने ही पार्क-स्कूलों में उनका अतिक्रमण होने दिया है. जहां भी आप के पार्षद हैं, वो इन्हें एक वोटबैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं.
आदेश गुप्ता की माने तो एजेंसियों द्वारा किसी भी जाति-धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसलिए इनका समर्थन कर रहा है क्योंकि उनकी खुद की उम्मीदों पर बुलडोजर चल चुका है.
येदियुरप्पा पर यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया था. यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि इस साल 2 फरवरी को एक मीटिंग के दौरान येदियुरप्पा ने उसकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया.
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