
Uttarakhand: हरिद्वार में तेज आवाज में लाउडस्पीकर रखने पर 7 मस्जिदों पर जुर्माना, एक सप्ताह का मिला समय
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हरिद्वार में ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं करने वाली 7 मस्जिदों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. दोबारा लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजाए जाएं, इसके लिए निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी. वहीं, इस कार्रवाई पर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं.
हरिद्वार प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं करने वाली 7 मस्जिदों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पथरी थाना क्षेत्र के कई गांवों में मस्जिदों पर अजान के लिए लगे लाउडस्पीकरों को तय मानक से ज्यादा आवाज में बजाने पर चेतावनी दी गई थी. मगर, इसके बाद भी लाउडस्पीकर की आवाज कम नहीं की गई.
जुर्माना भरने को मिला एक हफ्ते का समय
इस पर पथरी थाना पुलिस की रिपोर्ट पर एसडीएम पूरन सिंह राणा ने 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. ऐसी 7 मस्जिदें हैं, जिन पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह जुर्माना उनको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकाउंट में एक सप्ताह में जमा करना होगा.
साथ ही उनको ऐसा दोबारा नहीं करने के लिए भी नोटिस दिए गए हैं. अगर, इस पर भी वे नहीं माने, तो लाउडस्पीकर बजाने की परमिशन कैंसिल कर दी जाएगी और मामला दर्ज किया जाएगा.
तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की मिली थी कंप्लेंट
मामले में हरिद्वार के एसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया, "गवर्नमेंट की तय पॉलिसी में क्लियर डायरेक्शन है कि बिना परमिशन के किसी भी धार्मिक संस्थान या वेडिंग वाली जगह पर अनाउंसमेंट आदि सिस्टम यूज नहीं किया जाएगा. जिन धार्मिक संस्थानों को परमिशन दी की गई थी, उनकी निगरानी की जा रही है. इसी दौरान कुछ धार्मिक संस्थानों की शिकाय आई थी कि वे ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजा रहे हैं."

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