UP: अब जिले में 500 से ज्यादा हुए एक्टिव केस तो लगेगा Lockdown, कल से मिल रही ये छूट
Zee News
UP Unlocks: सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति होगी वहीं निजी कंपनियों के कार्यालयों में भी इस शर्त की अनिवार्यता रहेगी. निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने को कहा गया है. धार्मिक स्थलों में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP) सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) में 21 जून से दो घंटे की और छूट देने का फैसला किया है और अब सप्ताह में पांच दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्तरां खुल सकेंगे. प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशानिर्देश जारी किए. नए दिशानिर्देश के मुताबिक राज्य के सभी जिलों में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी दुकानों और बाजार को खोलने की इजाजत रहेगी. शनिवार तथा रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी. रेस्तरां और होटल सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति हफ्ते में पांच दिन रहेगी. प्रदेश में मॉल खोलने की अनुमति सोमवार से शुक्रवार तक होगी.More Related News
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