
Supreme Court Verdict on DJ: सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला, यूपी में फिर बजा सकेंगे DJ
Zee News
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के यूपी में डीजे बैन करने वाले फैसले को निरस्त कर दिया है. ये फैसला डीजे एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लिया गया है.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने डीजे पर पूर्ण रोक (DJ Ban) लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है. इससे उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने कहा कि, 'प्रभावित पक्षों को सुने बिना हाई कोर्ट को निर्देश जारी नहीं करने चाहिए थे.' जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट द्वारा रिट याचिका के दायरे को इस तरह विस्तारित नहीं किया जा सकता. सुनवाई के दौरान, पक्षों में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एस.आर. सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत रिट याचिका पर आदेश पारित किया जिसे जनहित याचिका में तब्दील नहीं किया जा सकता था. ध्यान देने वाली बात है कि रिट याचिका में पूरे राज्य के लिए राहत का कोई आग्रह नहीं किया गया था. लेकिन हाई कोर्ट ने दायरे को विस्तारित कर दिया और कुछ दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया.
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