
MSRDC से हाईकोर्ट ने पूछा, लोग कब तक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल का भुगतान करेंगे?
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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर वसूले जा रहा टोल को लेकर हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) से सवाल किया है कि लोग कब तक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल का भुगतान करेंगे? ये सवाल हाईकोर्ट ने चार जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया है.
बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम से कहा है कि 'हमारी चिंता यह है कि आप कितने साल तक टोल जमा करेंगे. क्या आपने निर्माण लागत नहीं वसूल की है?' ये सवाल खंडपीठ द्वारा 2019 में दायर की गई चार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किया. वहीं 2020 में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया था कि टोल वसूली का अधिकारी महिस्कर इंफ्रॉस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 15 साल के लिए दिया गया था, जो 2004 तक था.
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