
Marital Rape: देश में 82% महिलाएं पति की यौन हिंसा की शिकार, सिर्फ एक पेंच के कारण मैरिटल रेप अपराध नहीं
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भारत में आईपीसी की धारा 375 में बताया गया है कि किसी महिला के साथ बने शारीरिक संबंध को कब बलात्कार माना जाएगा. लेकिन इस धारा में एक अपवाद भी है, जिस कारण मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है.
- देश में 82% शादीशुदा महिलाएं ऐसी हैं, जो पति की यौन हिंसा की शिकार हैं.
- देश में 6% शादीशुदा महिलाओं ने जीवन में कभी न कभी यौन हिंसा झेली है.
- देश में 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पति की शारीरिक या यौन हिंसा झेली है.
ये कुछ आंकड़े हैं जो देश में शादीशुदा महिलाओं की स्थिति को बयां करते हैं. ये आंकड़े और किसी के नहीं, बल्कि सरकार के ही हैं. ये सारे आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5) की ताजा रिपोर्ट में सामने आए हैं. इस रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि करीब 14 फीसदी महिलाओं ने अपने पूर्व पति की यौन हिंसा का सामना किया है.
इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, यौन हिंसा से पीड़ित 45% शादीशुदा महिलाओं के शरीर पर किसी न किसी तरह के जख्म के निशान हैं. 17% महिलाएं तो गहरे घाव, हड्डियां और दांत तोड़ने जैसी ज्यादतियों को भी बर्दाश्त कर चुकी हैं. वहीं, 10% ऐसी हैं जिन्हें जलाया भी गया है.
ये वो आंकड़े हैं जो न सिर्फ चौंकाते हैं, बल्कि एक काले सच को भी सामने रखते हैं. इतने आंकड़े सामने होने के बावजूद भारत उन 34 देशों में शामिल है, जहां मैरिटल रेप को लेकर कोई कानून नहीं हैं. मैरिटल रेप को अपराध बनाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी. इस पर सालों सुनवाई हुई और तीन जजों की बेंच में से एक जज इसके खिलाफ रहे. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है.

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