
LPG के दाम से FasTag केवाईसी तक, आज से देश में लागू हुए ये 7 बड़े बदलाव, आप पर होगा सीधा असर
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Rule Change From 1st April : हर महीने की पहली तारीख को देश में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, जो सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित करते हैं. 1 अप्रैल 2024 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है और इसके पहले दिन देश में बहुत कुछ बदला है.
आज 1 अप्रैल 2024 से नए फाइनेंशियल ईयर (New Financial Year) की शुरुआत हो गई है और इसके साथ ही देश में कई बड़े बदलाव (Rule Change From Today) भी लागू हो गए हैं, जो सीधे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े हुए हैं. इनमें एलपीजी सिलेंडर के दाम (LPG Cylinder Price) से लेकर क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और एनपीएस (NPS) समेत कई नियम बदले हैं. ऐसे ही छह बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं...
पहला बदलाव : LPG गैस की कीमत हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की कीमतों (LPG Price) में संशोधन करती हैं. इस महीने के पहले दिन भी कंपनियों ने सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया है. हालांकि ये चेंज घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर नहीं, बल्कि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में किया गया है. 1 अप्रैल 2024 से दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 30.50 रुपये कम होकर 1764.50 रुपये हो गया है.
कोलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपये कम हुए है और यहां पर अब ये 1879 रुपये का मिलेगा. मुंबई की बात करें तो यहां पर एक सिलेंडर की कीमत 31.50 रुपये की कटौती के साथ घटकर 1717.50 रुपये और चेन्नई 30.50 रुपये की कमी के साथ 1930 रुपये कर दी गई है.
दूसरा बदलाव: EPFO का नया नियम पहली अप्रैल से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से एक अप्रैल से नया नियम लागू किए जाने के बारे में बताया गया था जो आज से लागू हो गया है. इस नए नियम के तहत ईपीएफ अकाउंट होल्डर जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा, उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि अब नौकरी बदलने के बाद आपको अपना पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी बल्कि यह ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो जाएगा.
तीसरा बदलाव: New Tax Regime एक अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime), डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के रूप में लागू होने जा रहा है. यानी अगर आप टैक्स भरने के दौरान ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो एक अप्रैल से अपने आप न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट हो जाएगा. गौरतलब है कि अगर आपकी आय सालाना 7 लाख रुपये या उससे कम है, तो आपको नई प्रणाली के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा.
चौथा बदलाव : NPS का नियम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और सिक्योर बनाने के लिए आधार बेस्ड टू स्टेप अथेंटिफिकेशन सिस्टम पेश किया है. यह सिस्टम सभी पासवर्ड बेस NPS यूजर्स के लिए होगा, जिसे 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है. बीते 15 मार्च को PFRDA ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था.

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