IPC Section 99: इस काम के खिलाफ नहीं है प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार
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आईपीसी की धारा 99 (IPC Section 99) उस कार्य के बारे में बताती है, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है. आइए जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 99 इस बात को लेकर क्या प्रावधान किया गया है?
Indian Penal Code: भारतीय दंड संहिता में (धारा 96 Sction 96) से लेकर धारा 106 (Section 106) तक आत्मरक्षा के अधिकारों (Self defense rights) की विधिपूर्ण परिभाषा मौजूद है. इसी प्रकार आईपीसी की धारा 99 (IPC Section 99) उस कार्य के बारे में बताती है, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है. आइए जान लेते हैं कि आईपीसी की धारा 99 इस बात को लेकर क्या प्रावधान किया गया है?
आईपीसी की धारा 99 (Indian Penal Code Section 99) भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 99 (Section 99) में उस कार्य (Act) को परिभाषित (Define) किया गया है, जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा (Right of private defence) का कोई अधिकार नहीं है. IPC की धारा 99 के मुताबिक-
यदि कोई कार्य (Act), जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका (Apprehension of death or grievous hurt) युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक (Public Servant) द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न (Attempted) किया जाता है तो उस कार्य के विरुद्ध (Against the act) प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत (Strictly justifiable by law) न भी हो. यदि कोई कार्य, जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका (Apprehension of death or grievous hurt) युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भावपूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निदेश (On the direction of public servant) से किया जाता है, या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह निदेश विधि अनुसार सर्वथा न्यायानुमत (Strictly justifiable by law) न भी हो.
उन दशाओं में, जिनमें संरक्षा (Protection) के लिए लोक प्राधिकारियों (Public authorities) की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार (Right of private defence) नहीं है.
इस अधिकार के प्रयोग (Exercise of right) का विस्तार- किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार (Right of private defence) का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक अपहानि (Harm) करने पर नहीं हैं, जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन (Purpose of defence) से करनी आवश्यक है.
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