Income Tax Filing: आपके लिए नया या पुराना कौनसा वाला टैक्स स्लैब होगा फायदेमंद, पूरा गणित समझिए
ABP News
2021 के आम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था लेकिन 2020 के टैक्स स्लैब में टैक्सपेयर के लिए टैक्स भरने का दो विकल्प दिया गया था. पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख से 5 लाख पर 5 फीसदी की टैक्स है लेकिन इसपर कई छूट प्राप्त होने से कम 5 लाख तक आय पर टैक्स लगभग शून्य है. वहीं नए टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं है लेकिन कई छूट को खत्म कर दिया गया है.
आम बजट 2021 में आयकर स्लैब को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था. 2020 के बजट में टैक्स भरने के दो विकल्प दिए गए थे. इसलिए अब भी टैक्स के दो विकल्प करदाताओं के सामने है. इसमें आयकर भरने की दो सुविधाएं हैं. दोनों में से किसी एक टैक्स स्लैब को करदाता चुन सकते हैं. ये विकल्प वित्त वर्ष 2020-21 से प्रभावी हैं. इन दो विकल्पों में से एक विकल्प पुराना/मौजूदा टैक्स स्लैब है और दूसरा विकल्प है नया टैक्स स्लैब, जो बजट 2020 में लाया गया. आइए जानते हैं नया या पुराना टैक्स स्लैब में से कौन सा टैक्स स्लैब किसके लिए फायदेमंद है. एक टैक्स स्लैब चुनना होगा चूंकि बजट 2021 में आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, इसलिए 2020 बजट के तहत करदाता अपना आयकर रिटर्न भरते समय इन दोनों मे से किसी एक विकल्प को चुन सकते हैं. इन दो विकल्पों में से एक विकल्प पुराना/मौजूदा टैक्स स्लैब है और दूसरा विकल्प है नया टैक्स स्लैब, जो बजट 2020 में लाया गया.More Related News