
DUSU इलेक्शन...वोटिंग होगी लेकिन मतगणना के लिए शर्तें, जानिए आखिर क्या है हाईकोर्ट की लकीर
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DUSU Election: डूसू चुनाव को लेकर आज वोटिंग निर्धारित है. दिल्ली हाईकोर्ट ने डूसू चुनाव की मतगणना पर गुरुवार को तब तक के लिए रोक लगा दी जब तक कि पोस्टर और होर्डिंग समेत संपत्ति को विरूपित करने वाली सभी तरह की सामग्री को हटा नहीं दिया जाता.
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है. वोटिंग से ठीक पहले हाईकोर्ट ने चुनाव के मामले में बड़ा दखल देते हुए कहा है कि जब तक सार्वजनिक संपत्तियों पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लगाए पोस्टर और होर्डिंग नहीं हटाये जाते, तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होगी.
मनोनीत चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया जारी रह सकती है, लेकिन मतों की गिनती तब तक नहीं होगी जब तक अदालत संतुष्ट नहीं हो जाती कि संपत्ति को विरूपित करने वाली सामग्री को हटा दिया गया है.
दिल्ली यूनिवर्सिटी उम्मीदवारों से वसूलेगी सफाई के पैसे
उम्मीदवारों को पोस्टर हटाने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को एमसीडी, डीएमआरसी द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है. दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय एमसीडी/डीएमआरसी के खर्चों का भुगतान करेगी और उम्मीदवारों से पैसा वसूल करेगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि यह उल्लंघनों से निपटने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी की विफलता थी.
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हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सवाल करते हुए कहा, 'डीयू स्टैंड लेने में विफल हो रहा था डीयू के अधिकारियों ने मानकों को गिरने क्यों दिया? आपने इसे रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? आपको एक कड़ा संदेश भेजना होगा. यदि विश्वविद्यालय अपने छात्रों को अनुशासित नहीं करेगा तो कौन करेगा? आपके पास सारी शक्ति है. आप छात्र को निष्कासित कर सकते हैं या उन्हें अयोग्य घोषित कर सकते हैं यदि डीयू 21 उम्मीदवारों को नहीं संभाल सकता तो आप लाखों छात्रों को कैसे संभालेंगे?'

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