
Delhi Riots 2020 पहले से प्लान की गई साजिश के तहत हुए, पल भर का आवेश नहीं: हाई कोर्ट
Zee News
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि शहर में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए यह पूर्व नियोजित साजिश थी.
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि दिल्ली में दंगे (Delhi Riots) 'अचानक से नहीं हुए' और ये 'पहले से प्लान की गई साजिश' के तहत हुए. हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि वीडियो में प्रदर्शनकारियों का आचरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये सरकार के कामकाज को अस्त-व्यस्त करने के साथ-साथ शहर के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए पहले से प्लान की गई साजिश थी.
दिल्ली दंगे (Delhi Violence) के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार करते हुए, जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, 'सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्थित रूप से तोड़फोड़ भी शहर में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए पहले से प्लान की गई साजिश को कन्फर्म करती है. ये इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि सैकड़ों दंगाइयों ने बेरहमी से पुलिस टीम पर लाठियों डंडों और बैट से हमला किया.'

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