
Delhi Jahangirpuri: जहांगीरपुरी में चलेगा बुलडोजर या जारी रहेगी रोक? सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई
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MCD की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की हैं. याचिकाओं में आरोप है कि अवैध अतिक्रमणों की पहचान करने, संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी करने और नोटिस का जवाब देने के लिए समय देने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.
सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच गुरुवार को जहांगीरपुरी में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई करेगी. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच के सामने जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मामला है. बताया जा रहा है कि ये सुनवाई सुबह 11.30 बजे के बाद होगी. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं. पहली याचिका में बिना नोटिस के बुलडोजर चलवा कर स्थानीय लोगों को उनके बुनियादी नागरिक अधिकार से वंचित करने की बात कही गई है, जबकि दूसरी अर्जी में देश के कई राज्यों में किसी भी आरोप के लिए अचानक बुलडोजर चलाने की सरकारी प्रवृत्ति पर रोक लगाने का आदेश देने की गुहार लगाई गई है.
'जिन्होंने दंगा किया उन्हें छोड़ दिया, हमारी दुकानें तोड़ दीं', बुलडोजर एक्शन के बाद बोले जहांगीरपुरी के लोग
स्टे के बाद भी कार्रवाई का उठेगा मुद्दा!
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बुधवार को हुई घटना का जिक्र करने भी पर विचार कर रहे हैं. उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुआई वाली पीठ के स्थगन आदेश के डेढ़ घंटे बाद भी बुलडोजर चालू रहना कोर्ट की अवमानना है. इसको लेकर नगर निगम, पुलिस प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.
2 घंटे तक चले 7 बुलडोजर, 12 दुकानें तोड़ीं
जहांगीरपुरी में बुधवार को करीब 2 घंटे तक MCD की कार्रवाई चली. अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी ने 7 बुलडोजर चलाए थे. अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम ने 25 से ज्यादा सामान को जब्त किया और 12 अवैध दुकानों को तोड़ा है.

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