
Delhi Court Firing Case: आठ वकीलों को मिली जमानत, एडवोकेट्स के दो गुट में हुई थी भिड़ंत
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दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के बीच झड़प के दौरान हुई फायरिंग के मामले में अदालत ने गिरफ्तारी के बाद आठ आरोपी वकीलों को जमानत दे दी. अदालत ने कहा कि आरोपित करीब 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल किया जा चुकी है.
दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में 5 जुलाई को हुई वकीलों के बीच झड़प के दौरान हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी के बाद अदालत ने आठ आरोपी वकीलों को जमानत दे दी. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन सिंह राजावत ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले में मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसमें काफी समय लगेगा.
अदालत ने कहा कि आरोपित करीब 90 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं और मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल किया जा चुकी है. अदालत ने आठों आरोपित राम पांडे, ललित शर्मा, मनीष शर्मा, सचिन सांगवान, राहुल शर्मा, रवि गुप्ता, अमन सिंह और जितेश खारी को 50 हजार के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत राशि जमा करने की शर्त पर जमानत दे दी.
कोर्ट ने 8 वकीलों को दी जमानत
दिल्ली पुलिस की तरफ से तीन सितंबर को दायर चार्जशीट के मामलें का संज्ञान लेने के बाद मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर के लिए तय कर दी. यह पूरा मामला आठ आरोपी और कुछ अन्य के खिलाफ शस्त्र अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है.
वकीलों के दो गुटों में हुई थी मारपीट
बता दें कि 5 जुलाई को तीस हजारी अदालत में वकीलों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे और गोलीबारी की थी. इतना ही नहीं इस घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

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