
BSF में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, कांस्टेबल भर्ती में मिलेगा 50% आरक्षण
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गृह मंत्रालय ने BSF कांस्टेबल भर्ती नियमों में बदलाव कर पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण और आयु में छूट देने का फैसला किया है.
पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है. गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती को लेकर नियमों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है. यह नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत BSF में सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली कांस्टेबल भर्ती में हर भर्ती वर्ष में 50 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इसके अलावा 10 प्रतिशत आरक्षण पूर्व सैनिकों को मिलेगा, जबकि 3 प्रतिशत तक पद कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के समायोजन के लिए रखे गए हैं.
पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम 5 साल की छूट आयु सीमा की बात करें तो कांस्टेबल (GD) पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना संबंधित SSC या नोडल फोर्स की अधिसूचना के अनुसार की जाएगी. पूर्व अग्निवीरों को आयु में भी विशेष छूट दी गई है.
पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम 5 वर्ष और अन्य पूर्व अग्निवीरों को 3 वर्ष तक की आयु छूट मिलेगी. यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षा बलों में भविष्य बनाने का बड़ा अवसर देगा और उनके लिए सरकारी सेवा का रास्ता आसान करेगा.
अग्निवीर क्या है?

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