
Bombay HC ने कहा- हलफनामा दायर कर बताएं क्या धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बाहर है माहिम नेचर पार्क
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बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय अहूजा की पीठ दरअसल एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस जनहित याचिका में माहिम नेचर पार्क के संरक्षित मैंग्रोव जंगल के सीमांकन और उसे धारावी स्लम एरिया के रिडेवलपमेंट में शामिल करने को चुनौती दी थी.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अथॉरिटी (Dharavi Redevelopment Project Authority) से कहा है कि वह हलफनामा दायर कर बताए कि माहिम नेचर पार्क (Mahim Nature Park) धारावी के रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बाहर है या नहीं.
चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय अहूजा की पीठ दरअसल एक एनजीओ द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी. इस जनहित याचिका में माहिम नेचर पार्क के संरक्षित मैंग्रोव जंगल के सीमांकन (Demarcation) और उसे धारावी स्लम एरिया के रिडेवलपमेंट में शामिल करने को चुनौती दी थी.
एनजीओ वनशक्ति और एक्टिविस्ट जोरू बाथेना ने याचिका में कहा है कि यह प्रोजेक्ट गैरकानूनी रूप से माहिम नेचर पार्क के अधिग्रहण या इसके डेवलपमेंट की मंजूरी देता है. हालांकि याचिका में मांग की गई है कि धारावी प्रोजेक्ट में पार्क के आने वाले हिस्से को हटाया जाए.
धारावी के दायरे में माहिम नेचर पार्क की स्थिति स्पष्ट करें
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने प्रोजेक्ट अथॉरिटी से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या माहिम नेचर पार्क धारावी के अधिसूचित क्षेत्र के दायरे में आता है या नहीं? और इसे इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से कब हटाया जाना चाहिए.
याचिका में कहा गया कि माहिम नेचर पार्क एक संरक्षित पार्क है, जिसे धारावी रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए. इसे इस प्रोजेक्ट से पूरी तरह से बाहर किया जाना चाहिए.

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