
65 साल से अधिक उम्र के कैदियों की आपात पैरोल बढ़ाने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सुनवाई के दौरान कहा कि जब आप अपराध कर रहे हों तब आपको पता होना चाहिए कि जेल कैसा होता है. हर बार कोविड का बहाना करके जमानत की अर्जी नहीं लगाई जा सकती है.
दिल्ली हाईकोर्ट से 65 साल से अधिक उम्र और बीमार कैदियों की आपात पैरोल बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है. साथ ही अधिक उम्र और बीमार कैदियों की आपात पैरोल बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है. वकील अमित साहनी द्वारा लगाई गई इस जनहित याचिका में कहा गया है कि जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना संभव नहीं है क्योंकि वहां पहले से ही क्षमता से अधक कैदी बंद हैं. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण जेलों में भीड़भाड़ है और कोविड महामारी से जेल काफी प्रभावित हुए हैं.
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