
1984 सिख दंगा केस में सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा, पहले पूरे डाक्यूमेंट्स आने चाहिए
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1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. कोर्ट ने कहा, चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के पास आने चाहिए. जज ने कहा कि पूरी चार्जशीट मेरे पास नहीं है. सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेरे पास है.
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है और शुक्रवार को सुनवाई की है. कोर्ट ने कहा कि अभी हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. कड़कड़डूमा कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाएगा. उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी. अब मामले में 6 जुलाई को सुनवाई होगी.
बता दें कि जगदीश टाइटलर पर कथित तौर पर दिल्ली के पुल बंगश इलाके में एक गुरुद्वारे पर हमला करने के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप लगा है. घटना में गुरुद्वारा जल गया था और तीन सिखों की मौत हो गई थी. यह मामला 1 नवंबर, 1984 का है. जगदीश टाइटलर तब सांसद थे. उन्हें चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है. सीबीआई ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.
'संज्ञान लेने के लिए दस्तावेजों की जरूरत'
कोर्ट ने शुक्रवार को चार्जशीट को संज्ञान में लिया और कहा, मैंने फाइल पढ़ ली है. दो बातें महत्वपूर्ण हैं. पूरी चार्जशीट मेरे पास नहीं है, सिर्फ सप्लीमेंट्री चार्जशीट मेरे पास है. पहला चालान 2007 में दायर किया गया था, जो आरोपी के खिलाफ मामला बंद था. मेरे पास तो एफआईआर भी नहीं है. इसलिए मुझे संज्ञान लेने से पहले उन दस्तावेजों की जरूरत होगी. मैं कड़कड़डूमा कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड तलब करूंगा.
जगदीश टाइटलर पर भीड़ को उकसाने और हत्या के आरोप, सिख दंगा केस में CBI ने दायर की चार्जशीट
'एफएसएल रिपोर्ट भी आनी है'

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