
11 करोड़ रुपये के सिक्कों में धोखाधड़ी मामला, CBI ने 25 स्थानों पर ली तलाशी
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CBI ने 11 करोड़ रुपये (लगभग) के सिक्कों में कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में 25 स्थानों पर तलाशी ली. सीबीआई ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 13.04.2022 को मामला दर्ज किया था और आरोपों पर पुलिस थाना टोडाभीम, करौली (राजस्थान) में पहले दर्ज प्राथमिकी संख्या 370/2021 की जांच अपने हाथ में ले ली थी.
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 11 करोड़ रुपये (लगभग) के सिक्कों में कथित धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में 25 स्थानों पर तलाशी ली. इसके तहत दिल्ली, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में 25 स्थानों पर तत्कालीन बैंक अधिकारियों और शाखा प्रबंधक/संयुक्त अभिरक्षक, नकद अधिकारियों सहित अन्य लोगों के परिसरों में तलाशी ली गयी.
सीबीआई ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 13.04.2022 को मामला दर्ज किया था और आरोपों पर पुलिस थाना टोडाभीम, करौली (राजस्थान) में पहले दर्ज प्राथमिकी संख्या 370/2021 की जांच अपने हाथ में ले ली थी.
रुपये के सिक्कों में धोखाधड़ी का मामला अगस्त 2021 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, मेहंदीपुर बालाजी शाखा, जिला करौली में सिक्कों की गिनती के दौरान 11 करोड़ (लगभग) का पता चला. तलाशी के दौरान बरामद हुए दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

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