हिजाब पर रोक: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शीर्ष अदालत में दी चुनौती
The Wire
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका में कहा गया है कि यह मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ‘प्रत्यक्ष भेदभाव’ का मामला है. कहा गया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला के कारण सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली से एक वर्ग के भेदभाव, बहिष्कार और समग्र रूप से वंचित होने के अलावा यह एक व्यक्ति के पवित्र धार्मिक विश्वास का गंभीर रूप से अतिक्रमण करता है. हाईकोर्ट ने बीते दिनों कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी.
हाईकोर्ट के 15 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली कई अन्य याचिकाएं पहले ही शीर्ष अदालत में दायर की जा चुकी हैं.
एआईएमपीएलबी ने दो अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ अपनी याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट द्वारा तय किए गए चार मुद्दों ने इस ‘मूल मुद्दे’ पर विचार नहीं किया कि आवश्यक धार्मिक प्रथा के सिद्धांत पर विचार करना आवश्यक है या नहीं, जहां याचिकाओं ने संविधान के अनुच्छेद 25(1) और 19(1)(ए) के तहत उनके मौलिक अधिकार पर जोर दिया है.
अधिवक्ता एमआर शमशाद के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है, ‘दूसरा, उक्त मुद्दों पर निर्णय करते समय हाईकोर्ट ने प्रस्तावों पर बहुत अधिक जोर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप मुख्यधारा की सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली से एक वर्ग के भेदभाव, बहिष्कार और समग्र रूप से वंचित होने के अलावा यह एक व्यक्ति के पवित्र धार्मिक विश्वास का गंभीर रूप से अतिक्रमण करता है.’
याचिका में कहा गया है कि यह मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ ‘प्रत्यक्ष भेदभाव’ का मामला है.