हरियाणा में निजी क्षेत्र में मिलता रहेगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया खारिज
Zee News
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में वहां के निवासियों को 75 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के मामले में हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को गुरुवार को दरकिनार कर दिया.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में वहां के निवासियों को 75 प्रतिशत का आरक्षण दिये जाने के मामले में हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को गुरुवार को दरकिनार कर दिया. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में वहां के मूल निवासियों को 75 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा.
हरियाणा हाई कोर्ट का कहना था कि प्रथम दृष्टतया यह कानून असंवैधानिक है.
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