हरियाणा: कुत्ते ने काटा तो गोली मार दी, बाप-बेटे पर हत्या का केस, जानें किस धारा के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
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कुुरुक्षेत्र में एक कुत्ते ने 67 साल के शख्स को काट लिया, जिससे गुस्साए व्यक्ति ने बेटे के साथ मिलकर कुत्ते को गोली मार दी. वहां मौजूद शख्स ने इस घटना की एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद बाप-बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा-429 के तहत केस दर्ज हुआ.
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुत्ते ने एक शख्स को काट लिया तो उसने अपने बेटे के साथ मिलकर उस कुत्ते को गोली मार दी, जिसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने इस घटना को लेकर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी बाप-बेटे को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि बाद में जमानत पर रिहा कर दिया.
कुरुक्षेत्र पुलिस ने मंगलवार को बताया कि 67 वर्षीय एक व्यक्ति और उनके बेटे के खिलाफ कुत्ते को गोली मारने के मामले में केस दर्ज किया गया है. इस मामले में सतीश कुमार कपूर (67) और उनके बेटे शिवम कुमार (27) को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया.
IPC की 429 धारा क्या है?
सुभाष मंडी के सब-इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT), कुरुक्षेत्र के एक कर्मचारी ने 8 अप्रैल को पुलिस स्टेशन कृष्णा गेट, थानेसर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति ने नर्सिंग होम के सामने एक कुत्ते को गोली मार दी है. पुलिस ने कहा कि उनकी शिकायत पर कृष्णा गेट पुलिस स्टेशन में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और आईपीसी की धारा 429 (मवेशियों को मारना या नुकसान पहुंचाना आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
शिकायतकर्ता ने घटना कर ली रिकॉर्ड
पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुत्ते ने 67 वर्षीय शख्स को तब काटा था जब वह नर्सिंग होम के पास से गुजर रहे थे. गुस्से में वह अपने घर चला गया और अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर अपने बेटे के साथ नर्सिंग होम पहुंचा. उसके बाद कथित तौर पर कुत्ते को गोली मार दी और घटनास्थल से चले गए. मौके पर मौजूद शिकायतकर्ता ने पूरी घटना का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. एसआई ने कहा कि आरोपी के पास से एक मोटरसाइकिल और एक लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई है.
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