
सोनू निगम से धक्का-मुक्की... तीन धाराओं में केस दर्ज, जानें कितनी हो सकती है विधायक के बेटे को सजा?
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मुंबई में देर रात सिंगर सोनू निगम के साथ धक्का-मुक्की की गई. ये धक्का-मुक्की सेल्फी लेने के लिए की गई. इस मामले में सोनू ने चेम्बूर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है. धक्का-मुक्की करने का आरोप उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फातेरपेकर के बेटे स्वप्निल पर लगा है. पुलिस ने तीन धाराओं में केस दर्ज किया है. क्या है ये पूरा मामला और कितनी हो सकती है सजा? जानें...
सिंगर सोनू निगम के साथ सोमवार देर रात धक्का-मुक्की हुई. इसमें उनके मैनेजर रब्बानी खान को चोट आई है. सोनू निगम सुरक्षित हैं. इस मामले में मुंबई के चेम्बूर थाने में सोनू निगम ने केस दर्ज करवा दिया है. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.
धक्का-मुक्की की ये घटना चेम्बूर में हुई, जहां सोनू निगम एक शो करने गए थे. जानकारी के मुताबिक, रात 11 बजे के आसपास सेल्फी लेने के लिए सोनू निगम और उनकी टीम के साथ धक्का-मुक्की का. इसका आरोप उद्धव गुट के प्रकाश फातेरपेकर के बेटे स्वप्निल पर लगा है.
सोनू निगम ने बताया कि कॉन्सर्ट के बाद जब वो स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तभी स्वप्निल ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया. उससे बचाने के लिए जब उनकी टीम के हरिप्रकाश और रब्बानी बचाने आए तो उस लड़के ने उनके साथ भी धक्का-मुक्की की.
इस मामले में चेम्बूर थाने में सोनू निगम ने एफआईआर दर्ज करवाई है. पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा- 323, 337 और 341 के तहत केस दर्ज कर लिया है.
कितनी हो सकती है सजा?
- धारा 323: अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सजा या एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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