
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ पिटीशन, याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने का वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भारी जुर्माने के साथ खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता अशोक पांडे पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. यहां याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है. अदालत ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाली वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी नीयत पर सवाल उठाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को दी थी राहत
सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल 4 अगस्त को राहुल गांधी के विवादास्पद भाषण मामले में राहत दी थी. उस भाषण में मोदी सरनेम पर एक टिप्पणी की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले से संबंधित याचिका में राहुल को दी गई सजा पर रोक लगाई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल को लोकसभा सदस्यता के अयोग्य घोषित किए जाने वाले लोकसभा सचिवालय के आदेश को भी बेअसर करते हुए उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का आदेश भी दिया था.
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