सुप्रीम कोर्ट ने किसान समूह से कहा,'पूरे शहर का गला घोंट दिया, अब अंदर विरोध करना चाहते हैं'
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अदालत ने कहा कि नागरिकों के पास भी आजादी से और बिना किसी डर के घूमने के बराबर हक हैं. उनकी जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है.
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को किसान महापंचायत को फटकार लगाई है. अदालत ने कहा है कि आप लोगों की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं. लोग सड़कों पर कई घंटे तक खड़े रहते हैं. आपने पूरे शहर को बंधक बनाया और अब शहर के अंदर घुसना चाहते हैं. पीठ किसान महापंचायत की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें तीन कृषि कानूनों के विरोध में सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी गई थी.
नागरिकों के पास आजादी से और बिना किसी डर के घूमने के बराबर हक हैं. उनकी जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. पीठ ने किसान महापंचायत के वकील से यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते.