सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम के बेटे को फर्लो दिए जाने का हाईकोर्ट का फ़ैसला ख़ारिज किया
The Wire
गुजरात हाईकोर्ट ने 24 जून 2021 को आसाराम के बेटे नारायण साई को दो हफ्तों के लिए फर्लो दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में इस पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य ने चुनौती दी थी. सूरत की दो बहनों द्वारा नारायण साई के ख़िलाफ़ दर्ज मामले में अदालत ने 2019 में साई को बलात्कार दोषी ठहराते हुए उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई थी.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने स्वयंभू संत और प्रवचनकर्ता आसाराम के बेटे एवं बलात्कार के दोषी नारायण साई को 14 दिन की ‘फर्लो’ दिए जाने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को खारिज कर दिया.
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने साई को ‘फर्लो’ देने के अदालत के 24 जून के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका स्वीकार कर ली.
शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘फर्लो’ कोई पूर्ण अधिकार नहीं हैं और इसे देना कई बातों पर निर्भर करता है. उसने कहा कि साई की कोठरी से एक मोबाइल फोन मिला था, इसलिए जेल अधीक्षक ने राय दी थी कि उसे ‘फर्लो’ नहीं दी जानी चाहिए.
न्यायालय ने साई को दो हफ्तों की फर्लो देने के गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर 12 अगस्त को रोक लगा दी थी. उसने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साई को नोटिस दिया था.