समान नागरिक संहिता: जानिए UCC का हिंदू उत्तराधिकार और टैक्स कानून पर क्या पड़ेगा प्रभाव?
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अगर UCC लागू होता है, तो UCC का सबसे सीधा प्रभाव हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को मिलने वाले कर लाभ और हिंदू परिवार उत्तराधिकार अधिनियम पर पड़ने की संभावना है. ये दोनों कॉन्सेप्ट हिंदू के अलावा किसी धर्म में मौजूद नहीं हैं. ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या UCC सुधारों में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाएगा?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) पर देशभर में बहस छिड़ गई है. UCC पर आम चर्चा अभी विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत, उत्तराधिकार जैसे कानूनों तक सीमित है. हालांकि, अगर UCC लागू होता है तो इससे राजस्व, टैक्स कानून पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है.
माना जा रहा है कि UCC का सबसे सीधा प्रभाव हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को मिलने वाले कर लाभ और हिंदू परिवार उत्तराधिकार अधिनियम पर पड़ने की संभावना है. ये दोनों कॉन्सेप्ट हिंदू के अलावा किसी धर्म में मौजूद नहीं हैं. ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या UCC सुधारों में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के कॉन्सेप्ट को शामिल किया जाएगा?
क्या होता है हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)?
हिंदू कानून के मुताबिक, HUF एक परिवार है जिसमें एक सामान्य पूर्वजों के वंशज होते हैं. इसमें उनके परिवार के सदस्य जैसे उनकी पत्नी और अविवाहित बेटियां शामिल हैं. हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) किसी संहिताबद्ध कानून की रचना नहीं है, बल्कि यह केवल एक अभ्यास से है जिसे आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत एक अलग व्यक्ति के रूप में माना गया है. हिंदू के अलावा जैन, सिख और बौद्ध परिवार भी एचयूएफ बना सकते हैं.
- एचयूएफ हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली से उत्पन्न हुआ, जिसमें पारिवारिक संपत्ति परिवार के मुखिया या कर्ता के पास होती है. ऐसे में एचयूएफ को कानूनी और कर इकाई के रूप में मान्यता देने के लिए एक अलग कर संरचना बनाई गई है, जो किसी अन्य धर्म में मौजूद नहीं है. HUF को आयकर में विशेष छूट भी मिलती है.
HUF को क्या क्या मिलती है छूट ?
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