
संदेशखाली मामले पर SIT गठित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज, कहा- HC में करें मांग
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सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप ये मांग हाईकोर्ट से मांग करते. यहां क्यो मांग कर रहे हैं? आपने रिट याचिका क्यों नही दायर की. कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो है. ऐसे में यह कोर्ट मामले में दखल देते हुए सुनवाई क्यों करें?
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि इस मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप ये मांग हाईकोर्ट से करें. यहां मांग क्यों कर रहे हैं? आपने रिट याचिका क्यों नही दायर की? कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो है. ऐसे में यह कोर्ट मामले में दखल देते हुए सुनवाई क्यों करें?
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर मामले की जांच SIT/सीबीआई से कराने की गुहार लगाई गई थी.
याचिकाकर्ता पक्ष ने क्या कहा?
इस मामले में याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने संदेशखाली घटना के बारे में अदालत को अवगत कराते हुए कहा कि ज्यादातर पीड़ित अनुसूचित जाति वर्ग के हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है तो आप वहां जाकर सीबीआई जांच की मांग भी कर सकते हैं. अलख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि मैं मामले का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के बाहर करने की भी गुहार लगा रहा हूं. वहां परिस्थिति बेहद खराब है. इस लिए मामले का ट्रांसफर पश्चिम बंगाल के बाहर किया जाए.
संदेशखाली की तुलना मणिपुर से ना करें

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