
शिवसेना नाम और सिंबल विवाद: SC ने अगस्त तक टाली उद्धव बनाम शिंदे गुट मामले की सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नाम और सिंबल विवाद मामले में उद्धव बनाम शिंदे मामले में सुनवाई को अगस्त तक के लिए टाल दिया है. ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क किया कि अंतरिम राहत पहले संविधान की पीठ के फैसले से दी गई थी, लेकिन अब मुख्य मामले की सुनवाई होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिह्न (धनुष-बाण) को लेकर उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे गुटे के मामले पर सुनवाई को अगस्त 2025 तक के लिए टाल दी है. इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चुनाव तो आते-जाते रहते हैं, लेकिन पहले तो मुख्य मामले पर सुनवाई होनी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी. जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न दे दिया था.
ठाकरे गुट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में तर्क किया कि अंतरिम राहत पहले संविधान की पीठ के फैसले से दी गई थी, लेकिन अब मुख्य मामले की सुनवाई होनी चाहिए.
'अंतरिम आदेश का लाभ उठा रहे हैं वो'
उन्होंने ये भी कहा कि शिंदे गुट गलत आधार पर दिए गए अंतरिम आदेश का लाभ उठा रहा है और आगामी नगर निगम चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है.
उद्धव के वकील ने कहा कि मुख्य मामले की सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन ये अंतरिम आदेश संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है. ये सदन में बहुमत फैसले के आधार पर नहीं हो सकता.

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