
'...वो 15 साल से अंदर हैं', सौम्या विश्वनाथन की मां की याचिका पर दिल्ली पुलिस को SC का नोटिस
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सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए 4 हत्यारों और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने पुलिस और दोषियों को चार हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. पत्रकार की मां ने अपनी इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्या मामले में 4 दोषियों को मिली जमानत के खिलाफ उनकी मां ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने पुलिस को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया है.
सुप्रीम कोर्ट 4 दोषियों की सजा निलंबित करने और जमानत देने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सौम्या की मां की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. पत्रकार की मां की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि उन्होंने (दोषियों) कितना सहा है. ये सिर्फ अंतरिम जमानत है, अंतिम जमानत नहीं.
न्यायाधीश के सवाल का जवाब देते हुए सौम्या की मां के वकील ने कहा कि 14 साल, लेकिन ये दोहरी उम्रकैद है. इस पर अदालत ने कहा कि वो अब 15 साल से अंदर हैं. इसका जवाब देते हुए अधिवक्ता ने कहा, वे संगठित अपराध का हिस्सा हैं.
हाईकोर्ट ने क्या शर्तें रखीं: SC
इसपर बेंच ने कहा कि कृपया ये बात आप हाईकोर्ट से पूछें, हम आपकी (सौम्या की मां) की सराहना करते हैं, लेकिन देखिए वो पहले ही 15 साल बिता चुके हैं. अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वे एक जिगिशा मामले में शामिल है और अन्य मामले में भी लंबित हैं. इस पर बेंच ने कहा, हाईकोर्ट ने क्या शर्तें रखी हैं? तो सौम्या की मां के वकील ने कहा कोई शर्त नहीं.
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