विवाह के आधार पर नहीं मिल सकता आरक्षण का लाभ, झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला
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Jharkhand Reservation News: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरती कुमारी को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने के झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि विवाह के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता.
झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है. न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मंगलवार 23 नवंबर को कहा है कि विवाह के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है. हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में आरती कुमारी के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया है और साथ ही याचिका को रद्द कर दिया है.
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