वन्नियार समुदाय को 10.5% आरक्षण के विवाद पर SC का आया फैसला, मद्रास HC के आदेश को रखा बरकरार
ABP News
पीठ ने कहा कि हमारी राय है कि वन्नियाकुल क्षत्रियों के साथ एमबीसी समूहों के बाकी के 115 समुदायों से अलग व्यवहार करने के लिए उन्हें एक समूह में वर्गीकृत करने का कोई ठोस आधार नहीं है.
Vanniyar Reservation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अति पिछड़े समुदाय (एमबीसी) वन्नियार को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में दिए गए 10.5 प्रतिशत आरक्षण को गुरुवार को रद्द कर दिया. न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसने आरक्षण को रद्द कर दिया था.
एक्ट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 का उल्लंघन
More Related News