
वकीलों से मिलने के लिए केजरीवाल ने मांगा एक्स्ट्रा टाइम, 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगा कोर्ट
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केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर जांच एजेंसी को केजरीवाल की अपने वकीलों से मुलाकात पर आपत्ति है, तो उन्हें पिछली 2 कानूनी बैठकों का भी विरोध करना चाहिए था. एडवोकेट विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं, किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है.
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने अपने वकीलों से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है. केजरीवाल के वकील विवेक जैन का तर्क है कि केजरीवाल किसी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, सीएम सिर्फ कई अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे मामलों के संबंध में वकीलों के साथ अतिरिक्त बैठक की मांग कर रहे हैं.
केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर जांच एजेंसी को केजरीवाल की अपने वकीलों से मुलाकात पर आपत्ति है, तो उन्हें पिछली 2 कानूनी बैठकों का भी विरोध करना चाहिए था. एडवोकेट विवेक जैन ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं, किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में एक घंटा पर्याप्त नहीं है. ये सबसे बुनियादी कानूनी अधिकार है, जिसे तहत केजरीवाल अपने वकील से मिलने की मांग कर रहे हैं. एडवोकेट विवेक जैन ने कहा कि संजय सिंह को तीन बैठकों की अनुमति तब दी गई थी, जब उनके खिलाफ सिर्फ 5 या 8 मामले दर्ज थे.
वहीं दूसरी ओर ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि केजरीवाल 5 कानूनी बैठकों की मांग रहे हैं, जो कि जेल मैन्युअल के खिलाफ है. जब कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो बाहर उसका कद अप्रासंगिक होता है और उसके साथ समान व्यवहार किया जाता है. केजरीवाल को पहले ही सप्ताह में 2 बैठकें करने का आदेश दिया जा चुका है. न्यायिक हिरासत में बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित और कानून के अनुसार होता है. अगर कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे अपवाद नहीं माना जा सकता और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता. ईडी के वकील ने कहा कि कानूनी बैठकों का दुरुपयोग परामर्श के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है.
ईडी के वकील की दलीलों के बाद केजरीवाल के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी के मुताबिक अगर तीन अतिरिक्त कानूनी बैठकों का दुरुपयोग हो सकता है, तो फिर उन 2 बैठकों के बारे में क्या कहा जाएगा, जिनकी अनुमति पहले ही मिल चुकी है. उन्होंने ये भी तर्क दिया कि क्या ईडी ने अर्जी दायर कर कहा है कि केजरीवाल बैठकों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उनके बुनियादी अधिकार भी छीन लिए जाएं. जब कानूनी बैठकें हो रही होती हैं, तो वकीलों और गिरफ्तार व्यक्ति के आसपास 8 लोग होते हैं.
कोर्ट ने पूछा कि क्या इसमें जेल अधिकारी भी मौजूद होते हैं. इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा कि इस तरह की बैठकों में शामिल होने वाले 8 लोगों में जेल अधिकारी भी होते हैं, लेकिन सामान्य कानूनी बैठकों में ऐसा नहीं होता.ये सभी एक-दूसरे के करीब खड़े होते हैं. बता दें कि कोर्ट इस मामले में 9 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा.

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