वकीलों के समूह ने सीएए प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को लेकर योगी आदित्यनाथ की शिकायत की
The Wire
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक और मानवाधिकार वकीलों के एक विशेषज्ञ समूह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान ‘उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच किए गए मानवता के ख़िलाफ़ अपराधों के लिए’ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई है.
नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक और मानवाधिकार वकीलों के एक विशेषज्ञ समूह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ स्विस संघीय अभियोजक (Swiss Federal Prosecutor) के कार्यालय में एक आपराधिक रिपोर्ट दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में सीएए को लागू किए जाने के लिए हुए विरोध को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच झूठे कारावास, यातना और नागरिकों की हत्या का आदेश दिया है. पुलिस हिंसा में वृद्धि में मुख्यमंत्री की भूमिका विशेष रूप से 19 दिसंबर 2019 को उनके दिए गए एक भाषण में स्पष्ट है, जिसमें पुलिस को प्रदर्शनकारियों से ‘बदला लेने’ का आह्वान किया गया है. एक भारतीय राज्य अधिकारी होने के बावजूद मुख्यमंत्री को इन अपराधों के लिए राजनयिक छूट प्राप्त नहीं है.
स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की बैठक शुरू होने से पहले यह शिकायत दर्ज कराई गई थी. योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन अंतत: वे नहीं गए. जैसा कि आपराधिक रिपोर्ट में निर्धारित किया गया है, इन कृत्यों को मानवता के खिलाफ अपराध माना जा सकता है, क्योंकि उन पर नागरिकों, ज्यादातर मुस्लिम आबादी के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में कथित रूप से प्रतिबद्ध होने का आरोप लगाया गया है.
ग्वेर्निका 37 चेम्बर्स (Guernica 37 Chambers) नामक समूह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए’ उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
समूह ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में स्विस क्रिमिनल कोड के अनुच्छेद 264 में ‘सार्वभौमिक अधिकार क्षेत्र के सिद्धांत’ का हवाला दिया.