लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताकर लगाई रोक
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लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो अलग-अलग फैसले दिए गए हैं. एक उन्होंने लिखा है जबकि दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिया है लेकिन दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं.
नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दो अलग-अलग फैसले दिए गए हैं. एक उन्होंने लिखा है जबकि दूसरा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दिया है लेकिन दोनों फैसले सर्वसम्मत हैं. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन और असंवैधानिक माना है और इस पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगानी होगी. Supreme Court says it has delivered a unanimous verdict on a batch of pleas challenging the legal validity of the Central government’s Electoral Bond scheme which allows for anonymous funding to political parties.